मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य दिल्ली में एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों की शैक्षिक आकांक्षाओं का समर्थन करना है। यदि आप कक्षा 9 से 12 तक के छात्र हैं और पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो यह योजना आपको अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है।
पात्रता मापदंड
इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु छात्रों को निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी
करनी होंगी:
- निवास
:
- आवेदक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का निवासी होना चाहिए
।
- शिक्षण
संस्थानों :
- छात्रों को निम्नलिखित से संबद्ध किसी भी सरकारी,
सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल में अध्ययन करना
चाहिए :
- शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय
- एनडीएमसी, दिल्ली छावनी बोर्ड,
या पूर्वी/उत्तरी/दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों के
अंतर्गत आने वाले स्कूल
- अकादमिक
प्रदर्शन :
- कक्षा IX और X : पिछली कक्षा में
न्यूनतम 50% अंक।
- कक्षा XI और XII : पिछली कक्षा में
न्यूनतम 60% अंक।
- पारिवारिक
आय :
- ईडब्ल्यूएस आय सीमा के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय ₹8,00,000
से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 75%
या उससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों के लिए आय सीमा लागू नहीं
है।
- अतिरिक्त
जरूरतें :
- किसी भी वर्ग में पुनरावर्तक पात्र नहीं हैं।
- आवेदकों के नाम पर एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए या उनके माता-पिता/अभिभावक के साथ संयुक्त
खाता होना चाहिए। खाता छात्र के आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए।
छात्रवृत्ति राशि
- कक्षा IX
और X : ₹5,000 प्रति
वर्ष
- कक्षा XI
और XII : ₹10,000 प्रति
वर्ष
आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:
- जाति
प्रमाण पत्र :
- जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व विभाग), जीएनसीटीडी द्वारा जारी एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाण पत्र ।
- यदि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र दिल्ली के बाहर जारी
किया गया है, तो दिल्ली का निवास
प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
- आय प्रमाण
पत्र :
- राजस्व विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा जारी वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र ।
- नामांकन
का प्रमाण :
- दिल्ली में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई का
प्रमाण (कक्षा IX से XII)।
- मार्कशीट
:
- पिछले वर्ष की मार्कशीट.
आवेदन कैसे करें
योग्य छात्र आवश्यक दस्तावेज जमा करके और आवेदन प्रक्रिया पूरी करके ऑनलाइन
आवेदन https://edistrict.delhigovt.nic.in पर कर सकते हैं। देरी से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके विवरण और दस्तावेज
सही हैं।
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना छात्रों का वित्तीय बोझ कम करके उन्हें सशक्त बनाती है, जिससे वे अपनी शिक्षा पर
ध्यान केंद्रित कर सकें और अकादमिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें।
अपनी शैक्षणिक यात्रा में सहयोग के लिए इस अवसर का लाभ उठाएँ। आज ही आवेदन
करें!
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: मुख्यमंत्री विद्यार्थी
प्रतिभा योजना
1. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना क्या है?
यह दिल्ली सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना है जो दिल्ली के मान्यता प्राप्त
स्कूलों में कक्षा IX से XII में पढ़ने वाले एससी / एसटी / ओबीसी छात्रों को वित्तीय
सहायता प्रदान करती है।
2. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
पात्र होने के लिए:
- आवेदक
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना
चाहिए।
- उन्हें
दिल्ली में मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थानों से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9
से 12 तक में अध्ययनरत होना चाहिए।
- छात्रों
को न्यूनतम अंक मानदंड को पूरा करना होगा:
- कक्षा IX और X के लिए 50%
- कक्षा XI और XII के लिए 60%
- परिवार की
आय ₹8,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, सिवाय उन
छात्रों के जिन्होंने 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों (कोई आय सीमा लागू
नहीं होती)।
- छात्र
दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
3. छात्रवृत्ति राशि क्या है?
- कक्षा IX
और X : ₹5,000 प्रति
वर्ष
- कक्षा XI
और XII : ₹10,000 प्रति
वर्ष
4. आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदकों को निम्नलिखित अपलोड करना होगा:
- सक्षम
प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी)।
- दिल्ली
सरकार के राजस्व विभाग से
आय प्रमाण पत्र।
- दिल्ली के
मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा IX से XII
में नामांकन का प्रमाण।
- पिछले
वर्ष की मार्कशीट.
- निवास
प्रमाण पत्र (यदि जाति प्रमाण पत्र दिल्ली के बाहर जारी किया गया हो)।
- सक्रिय
बैंक खाते का विवरण (बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए)।
5. क्या दोबारा परीक्षा देने वाले छात्र छात्रवृत्ति के लिए
आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, एक विशेष कक्षा को दोहराने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
6. क्या छात्रवृत्ति सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों तक ही
सीमित है?
नहीं, इस योजना में निम्नलिखित छात्र शामिल हैं:
- सरकारी
स्कूल
- सहायता
प्राप्त स्कूल
- मान्यता
प्राप्त पब्लिक स्कूल
- एनडीएमसी,
दिल्ली छावनी बोर्ड और दिल्ली नगर निगमों के अंतर्गत
आने वाले स्कूल
- केन्द्रीय
विद्यालय संगठन
- राष्ट्रीय
मुक्त विद्यालय
7. क्या इस योजना के लिए कोई आय सीमा है?
- हां,
परिवार की आय प्रति वर्ष ₹8,00,000 से अधिक
नहीं होनी चाहिए।
- हालाँकि,
पिछली कक्षा में 75% या उससे
अधिक अंक पाने वाले छात्रों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
8. छात्र छात्रवृत्ति के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?
योग्य छात्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्दिष्ट
पोर्टल https://edistrict.delhigovt.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर दस्तावेजों और आवेदक के
बैंक और आधार विवरण जमा करने की आवश्यकता होगी।
9. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना के क्या लाभ हैं?
यह योजना विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, उनकी शिक्षा
संबंधी खर्चों में मदद करती है तथा उन्हें उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन करने के लिए
प्रेरित करती है।
10. यदि मैं गलत विवरण दर्ज करूँ या अधूरे दस्तावेज प्रस्तुत
करूँ तो क्या होगा?
अधूरे या गलत आवेदनों को अस्वीकार किया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि सभी
दस्तावेज़ वैध हैं, और आवेदन प्रक्रिया के दौरान विवरण सही ढंग से दर्ज किए गए
हैं।
11. क्या निजी स्कूलों के छात्र आवेदन कर सकते हैं?
हां, मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों (सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों सहित) के
छात्र आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
12. क्या इस योजना के लिए आधार अनिवार्य है?
हां, छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने के लिए छात्र का बैंक खाता उसके आधार नंबर से
जुड़ा होना चाहिए।
यदि आपके कोई और प्रश्न हों तो कृपया दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से
संपर्क करें या विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://scstwelfare.delhi.gov.in पर जाएं।