दिल्ली में रहने वाले एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के छात्र अगर अपने परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम रखते हैं तो वे अपनी स्कूल ट्यूशन फीस वापस पा सकते हैं। यहां वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए।
कौन आवेदन कर सकता है?
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के छात्र।
दिल्ली के किसी मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत।
पारिवारिक आय प्रति वर्ष 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए (वैध आय प्रमाण पत्र आवश्यक है)।
महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ
छात्र या उसके पिता के नाम पर दिल्ली सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। यदि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र किसी अन्य राज्य का है, तो दिल्ली का मूल निवासी प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
स्कूल को दिल्ली सरकार या नगर निगम निकायों से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
जो छात्र एक ही कक्षा दोहरा रहे हैं, वे पात्र नहीं होंगे।
शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए छात्रों के पास निम्नलिखित होना चाहिए:
पिछले वर्ष कम से कम 50% अंक।
पिछले वर्ष कम से कम 70% उपस्थिति।
कौन सी फीस प्रतिपूर्ति की जाएगी?
ट्यूशन फीस, लैब फीस और लाइब्रेरी फीस।
अधिकतम प्रतिपूर्ति ₹48,000 या वास्तविक भुगतान किया गया शुल्क, जो भी कम हो।
बैंक एवं भुगतान विवरण
छात्र के पास बैंक खाता (या माता-पिता या अभिभावक के साथ संयुक्त खाता) होना चाहिए।
बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।
आवेदन करते समय वर्तमान शैक्षणिक सत्र की मूल शुल्क रसीदें अपलोड करनी होंगी।
आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन करें।
यह योजना छात्रों को वित्तीय तनाव के बिना अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद करती है। पात्रता मानदंड की जांच करना सुनिश्चित करें और समय पर आवेदन करें।
दिल्ली में एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति से संबंधित कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) यहां दिए गए हैं :
1. ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति योजना के लिए कौन पात्र है?
दिल्ली के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के छात्र आवेदन कर सकते हैं। उनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष ₹3 लाख से कम होनी चाहिए ।
2. इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी फीस शामिल है?
इस योजना के तहत ट्यूशन फीस, लैब फीस और लाइब्रेरी फीस की प्रति वर्ष अधिकतम 48,000 रुपये या वास्तविक भुगतान की गई राशि, जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति की जाती है।
3. आवेदन करने के लिए शैक्षणिक आवश्यकताएं क्या हैं?
छात्रों के पिछले शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 50% अंक और 70% उपस्थिति होनी चाहिए । एक ही कक्षा को दोहराने वाले छात्र पात्र नहीं हैं।
4. कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
आय प्रमाण पत्र (दिल्ली में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)।
जाति प्रमाण पत्र (छात्र या पिता के नाम पर, दिल्ली सरकार द्वारा जारी)।
दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र (यदि जाति प्रमाण पत्र किसी अन्य राज्य का है)।
बैंक खाता विवरण (खाता छात्र के नाम पर होना चाहिए या माता-पिता/अभिभावक के साथ संयुक्त खाता होना चाहिए, जो आधार से जुड़ा हो)।
वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए मूल शुल्क रसीदें ।
5. क्या निजी स्कूलों के छात्र आवेदन कर सकते हैं?
केवल दिल्ली सरकार या नगर निगम निकायों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र ही पात्र हैं।
6. प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कैसे करें?
छात्रों या उनके अभिभावकों को आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जमा करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
7. आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
आवेदन की अंतिम तिथि आमतौर पर दिल्ली सरकार द्वारा घोषित की जाती है। छात्रों को अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।
8. प्रतिपूर्ति कैसे प्राप्त होगी?
स्वीकृत प्रतिपूर्ति राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी ।
9. यदि छात्र का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो क्या होगा?
प्रतिपूर्ति के लिए बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना ज़रूरी है । अगर ऐसा नहीं है, तो छात्रों को आवेदन करने से पहले अपने बैंक खाते में आधार विवरण अपडेट करवाना चाहिए।
10. क्या छात्र अन्य छात्रवृत्तियां प्राप्त करने पर भी आवेदन कर सकते हैं?
अन्य सरकारी योजनाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले छात्रों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि क्या वे इस प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कार्यक्रम एकाधिक लाभ की अनुमति नहीं देते हैं।